EPFO ने बदले नियम, PF क्लेम होगा आसान, ब्याज में इजाफा

कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ क्लेम निपटान को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के तहत अब ईपीएफ खाते पर ब्याज की गणना दावे की वास्तविक निपटान तिथि तक की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को अधिक ब्याज मिलेगा.
क्या है नया नियम
अब तक यदि किसी कर्मचारी का पीएफ क्लेम महीने की 24 तारीख तक निपटाया जाता था, तो ब्याज केवल पिछले महीने के अंत तक ही मिलता था. इससे सदस्य को उस माह की शुरुआत से लेकर क्लेम निपटान तिथि तक के ब्याज का नुकसान होता था. लेकिन अब EPFO के संशोधित नियम के तहत यह ब्याज पूरी निपटान तिथि तक मिलेगा.
CBT ने दी मंजूरी
केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 60(2)(बी) में संशोधन को मंजूरी दी है. इस बदलाव से क्लेम प्रोसेस में तेजी आने की उम्मीद है. अब पूरे महीने क्लेम प्रोसेसिंग की जा सकेगी, जिससे देरी और लंबित मामलों में कमी आएगी.
लाभ क्या होगा
- ब्याज का पूरा भुगतान: अब क्लेम की वास्तविक निपटान तिथि तक ब्याज मिलेगा.
- तेज निपटान प्रक्रिया: क्लेम पूरे महीने प्रोसेस होंगे, जिससे सिस्टम पर दबाव कम होगा.
- पारदर्शिता और सुविधा: EPFO की सेवाएं अधिक पारदर्शी और सदस्य-केंद्रित होंगी.
कब से लागू होगा नया नियम
हालांकि यह बदलाव CBT द्वारा पास कर दिया गया है, लेकिन इसके अमल में आने के लिए सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी किया जाना अभी बाकी है. तब तक पुराने नियम लागू रहेंगे.
इस फैसले को EPFO की ओर से एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को सीधे वित्तीय फायदा होगा.