रेप केस में पूर्व MLA राजबल्लभ यादव को HC से बड़ी राहत, निचली अदालत का फैसला पलटा
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व RJD विधायक राजबल्लभ यादव को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में बरी कर दिया है। यह वही मामला है, जिसमें 2016 में निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट का यह फैसला राजबल्लभ के लिए बड़ी कानूनी राहत लेकर आया है।
2016 का मामला और आरोप
6 फरवरी 2016 को नवादा में राजबल्लभ यादव पर अपने घर में नाबालिग के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था। पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत में कहा गया कि एक महिला ने उसे बर्थडे पार्टी के बहाने बोलेरो गाड़ी में बैठाकर गिरियक के एक घर में ले गई, जहां घटना हुई। आरोप सामने आते ही RJD ने राजबल्लभ को पार्टी से निलंबित कर दिया था।
राजनीतिक सफर में उतार-चढ़ाव
निलंबन के बावजूद राजबल्लभ का परिवार राजनीति में सक्रिय रहा। 2020 में उनकी पत्नी विभा देवी ने RJD के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता। हालांकि, हालिया लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनके परिवार को टिकट नहीं दिया। उनके भाई विनोद यादव ने बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जिससे RJD के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने नवादा के JDU के पूर्व विधायक कौशल यादव और उनकी पत्नी को RJD में शामिल कर लिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच दूरी और बढ़ गई।
कानूनी मोर्चे पर राहत
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए राजबल्लभ को बाइज्जत बरी कर दिया। अब नजरें इस बात पर हैं कि क्या इस मामले में आगे कोई कानूनी कदम उठाया जाएगा या मामला यहीं खत्म हो जाएगा।






