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New income tax provision:लोकसभा में पास, S.I.M.P.L.E सिद्धांतों पर आधारित

यह नया कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा और टैक्स प्रणाली को सरल, स्पष्ट और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखता है।

संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को इनकम टैक्स (नंबर-2) विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया। यह नया कानून 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रवर समिति की 285 में से अधिकांश सिफारिशें इस मसौदे में शामिल की गई हैं।

पुराना मसौदा क्यों बदला गया?
13 फरवरी 2025 को पेश किए गए पुराने इनकम टैक्स बिल में संशोधन की सिफारिशों के बाद उसे वापस लेकर नया संस्करण तैयार किया गया। समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि 1961 के अधिनियम में 4,000 से अधिक संशोधन और 5 लाख से ज्यादा शब्द हो चुके थे, जिससे यह जटिल हो गया था। नया बिल इसे लगभग 50% सरल करता है और भाषा को आसान बनाता है।

S.I.M.P.L.E सिद्धांत
बिल का ढांचा 6 सिद्धांतों पर आधारित है:

  • Streamlined structure and language – सुव्यवस्थित संरचना व सरल भाषा
  • Integrated and concise – एकीकृत और संक्षिप्त
  • Minimised litigation – मुकदमेबाजी में कमी
  • Practical and transparent – व्यावहारिक व पारदर्शी
  • Learn and adapt – सीखने व बदलने की क्षमता
  • Efficient tax reforms – कुशल टैक्स सुधार

नए बिल की मुख्य बातें

  • टैक्स रिफंड में राहत: रिटर्न देर से भरने पर भी रिफंड का दावा संभव, देर से टीडीएस फाइलिंग पर कोई जुर्माना नहीं।
  • Nil-TDS सर्टिफिकेट: जिन पर टैक्स देनदारी नहीं है, वे अग्रिम रूप से Nil-TDS प्रमाणपत्र ले सकेंगे।
  • पेंशन पर स्पष्ट टैक्स प्रावधान: एकमुश्त पेंशन भुगतान (commuted pension) पर स्पष्ट कटौती, खासकर LIC पेंशन फंड जैसे स्रोतों से मिलने वाली पेंशन के लिए।
  • प्रॉपर्टी इनकम का सरलीकरण: गृह संपत्ति से आय पर 30% मानक कटौती, साथ ही ऋण पर ब्याज में छूट। किराए के मूल्यांकन में ‘उचित अपेक्षित किराया’ या वास्तविक किराया — जो अधिक हो — उस पर टैक्स लागू।
  • MSME परिभाषा का एकीकरण: MSME अधिनियम (जुलाई 2020 संशोधन) के अनुरूप परिभाषाएं — सूक्ष्म: निवेश < ₹1 करोड़, कारोबार < ₹5 करोड़; लघु: निवेश < ₹10 करोड़, कारोबार < ₹50 करोड़।

सरकार का दावा
नए प्रावधान व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स और MSME को अनावश्यक मुकदमों से बचाएंगे और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी व सरल बनाएंगे।

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