तेजस्वी यादव पर दो वोटर आईडी कार्ड का आरोप, EC ने मांगा जवाब – “इसमें कौनसी बड़ी बात?”
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव चुनाव आयोग (EC) के निशाने पर हैं। आयोग ने उन्हें दो मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) रखने के आरोपों पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस पर तेजस्वी ने चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा – “जवाब दिया जाएगा, इसमें कौनसी बड़ी बात है?”
मामले की मुख्य बातें:
- EC का नोटिस: तेजस्वी से ईपीआईसी नंबर RAB2916120 की मूल कॉपी मांगी गई है। आयोग के अनुसार, यह नंबर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया, जो पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है।
- तेजस्वी का पलटवार: “EC को उन हजारों मतदाताओं के बारे में बताना चाहिए जिनके नाम लिस्ट से गायब हैं। कई जगह एक घर में 50 लोगों के नाम जोड़ दिए गए!”
- आगे की कार्रवाई: आरजेडी नेता ने कहा कि वे विसंगतियों का डेटा आयोग को भेजेंगे और “अदालत में भी पक्ष रखेंगे।”
विवाद की जड़:
- तेजस्वी का आरोप: 23 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ईपीआईसी नंबर RAB2916120 सर्च करने पर ‘नो रिकॉर्ड फाउंड’ दिखा।
- EC का खंडन: आयोग ने बताया कि तेजस्वी का वास्तविक ईपीआईसी नंबर RAB0456228 है, जिससे उन्होंने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव लड़े। यह नंबर बूथ नंबर 204, क्रमांक 416 पर रजिस्टर्ड है।
ईपीआईसी नंबर क्या है?
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) 10 अंकों का विशिष्ट कोड होता है। पहले 3 अक्षर विधानसभा क्षेत्र कोड (जैसे RAB = राबी डेरी, पटना) और बाकी अंक मतदाता की यूनिक आईडी दर्शाते हैं।
चुनाव आयोग की चिंता:
EC के सूत्रों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति कानूनन एक से ज्यादा वोटर आईडी नहीं रख सकता। अगर तेजस्वी के पास दो कार्ड साबित होते हैं, तो यह जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 31 का उल्लंघन होगा।






