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पटना पुलिस का बड़ा कदम: अपराधियों पर कसी लगाम, रोजाना थाने में हाजिरी या वीडियो कॉल अनिवार्य

हत्या-लूट जैसे मामलों में शामिल अपराधियों की बढ़ी मुश्किलें, एसएसपी का सख्त आदेश लागू

पटना : पटना: राजधानी पटना में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक सख्त और ऐतिहासिक फैसला लिया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने हत्या, लूट और अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त पेशेवर अपराधियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए रोजाना हाजिरी या वीडियो कॉल से उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है। इस कदम से शहर में सक्रिय अपराधियों की नींद उड़ गई है और अपराध नियंत्रण के लिहाज से इसे बेहद अहम पहल माना जा रहा है।

क्या है नया आदेश?

  • अब से हर ऐसे अपराधी, जो हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन मामलों में नामजद रहा है और जमानत पर बाहर है, उसे रोज सुबह संबंधित थाने में हाजिरी देनी होगी।
  • यदि वह किसी कारणवश शहर से बाहर है, तो उसे वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
  • रविवार (30 जून 2025) से यह आदेश पूरे पटना जिले में लागू कर दिया गया है।

थाना प्रभारियों को मिले विशेष निर्देश

  • हर थाने को अपने क्षेत्र में रहने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है।
  • इसमें सिर्फ उन्हीं अपराधियों के नाम नहीं होंगे, जिनके खिलाफ केस उसी थाना क्षेत्र में हैं, बल्कि ऐसे अपराधी भी शामिल होंगे, जो किसी और थाना क्षेत्र में मुकदमा झेल रहे हैं, लेकिन निवास उसी इलाके में करते हैं।
  • 2023 से अब तक जेल जा चुके अपराधियों की भी विशेष सूची बनाई जा रही है।

सूची में दर्ज होंगी ये जानकारियां:

  • अपराधी का नाम
  • स्थायी पता
  • मोबाइल नंबर
  • जीविका का स्रोत
  • जमानत देने वाले का नाम, पता और संबंध
  • परिवार के करीबी सदस्यों की जानकारी

यह सभी जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में रखी जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

जमानतदारों पर भी रहेगी नजर

एसएसपी ने सख्त लहजे में कहा कि जो अपराधी जेल से छूटने के बाद लापता हो गए हैं, उनके जमानतदारों और रिश्तेदारों के घरों पर नियमित रूप से छापेमारी की जाएगी

  • जमानतदारों की जानकारी का भी सत्यापन अनिवार्य होगा।
  • अगर जमानत के दौरान दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो
    • जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी।
    • जमानतदार के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हर दिन की निगरानी रिपोर्ट अनिवार्य

  • थाना प्रभारी को हर दिन रिपोर्ट देना होगा कि कितने अपराधियों की हाजिरी ली गई।
  • जो अपराधी नज़र से दूर जा रहे हैं, उनके ऊपर विशेष निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था बनाई जा रही है।

इस पहल से क्या होगा फायदा?

जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।

अपराधियों पर दबाव बनेगा, जिससे वे दोबारा अपराध करने से बचेंगे।

पुलिस की निगरानी से जमानत पर बाहर घूम रहे आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रहेगी।

फरार अपराधियों का पता चलना आसान होगा।

अवैध गतिविधियों और गिरोहबाज़ी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

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