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15 जून टैक्स डेडलाइन: चूके तो भारी जुर्माना

नई दिल्ली: आयकर नियमों के अनुसार, यदि किसी वित्तीय वर्ष में आपकी अनुमानित कर देयता ₹10,000 या अधिक है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है.

  • समूह:
    • वेतनभोगी (नौकरी से आय पर).
    • फ्रीलांसर (विभिन्न आय स्रोतों पर).
    • व्यवसायी (धारा 44AD के तहत).
    • वरिष्ठ नागरिक (यदि व्यवसाय से आय अर्जित की हो).

एडवांस टैक्स चार किस्तों में जमा करना होता है

  • 15 जून तक 15%.
  • 15 सितंबर तक 45%.
  • 15 दिसंबर तक 75%.
  • 15 मार्च तक 100%.

एडवांस टैक्स क्यों महत्वपूर्ण है.
यह उस वर्ष अर्जित होने वाली आय पर अग्रिम रूप से चुकाया गया कर है. नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार को पूरे वर्ष नियमित रूप से कर प्राप्त होता रहे. करदाता को वार्षिक आय का अनुमान लगाकर उस पर कर की गणना करनी होती है और समय पर भुगतान करना होता है.

डेडलाइन न मानने पर दंड:

  • 31 मार्च तक कुल कर का 90% (एडवांस/टीडीएस/टीसीएस के माध्यम से) जमा करना अनिवार्य.
  • विफलता पर:
    • धारा 234B के तहत बकाया राशि पर 1% मासिक ब्याज लगेगा.

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