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बिहार में पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराएं, नई पर पाएं 25% तक टैक्स छूट

बिहार सरकार प्रदूषण कम करने और सड़कों पर नए, सुरक्षित वाहन लाने के लिए पुराने वाहन मालिकों को आकर्षक टैक्स छूट दे रही है. 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने वाले मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर काफी राहत मिलेगी.

  • निजी वाहन स्क्रैप: नई गाड़ी पर 25% टैक्स छूट.
  • वाणिज्यिक वाहन स्क्रैप: नए वाहन पर 15% टैक्स छूट.
  • सरकारी वाहन स्क्रैप: मोटरवाहन कर, हरित कर, सुरक्षा उपकर और जुर्माने में 100% छूट, अन्य फीसों में भी भारी छूट.
  • अतिरिक्त लाभ: सभी प्रकार के वाहन मालिकों को पहले के सभी बकाया राशि पर एकमुश्त छूट का प्रावधान है. यह योजना 31 मार्च 2026 तक चलेगी.

परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वालों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसके लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं. विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2023 से अब तक 1,611 वाहनों (748 डिफेंस, 308 सरकारी, 555 निजी) के स्क्रैपिंग के आवेदन मिल चुके हैं. सरकार ने 15 साल पुरानी अपनी गाड़ियों को स्क्रैप करने का भी निर्देश दिया है.

स्क्रैप कहाँ और कैसे

बिहार में फिलहाल पटना के श्रीनिलियम स्क्रैपिंग सेंटर और वैशाली के एसके इंटरप्राइजेज में स्क्रैपिंग की सुविधा उपलब्ध है. निजी वाहन मालिक https://vscrap.parivahan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आरवीएसएफ सेंटर वाहन खरीदकर स्क्रैप करेगा.

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